सोमवार, दिसम्बर 4, 2023
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RTE – सरकार बदलेगी आरटीई से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की व्यवस्था

उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा का अधिकार ऐक्ट (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त एडमिशन की व्यवस्था में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। नई योजना के अनुसार, सरकारी और अशासकीय स्कूलों में सीटों की कमी होने पर ही प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की सुविधा दी जाएगी। इस साल, राज्य में एक लाख से अधिक छात्र आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस नई योजना का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 सालों में आरटीई कोटे के तहत सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 800 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि फीस के रूप में प्रदान की है, लेकिन इसमें ड्रेस, किताबें, एमडीएम आदि का खर्च शामिल नहीं है। इस साल, प्राइवेट स्कूलों को करीब 126 करोड़ रुपये की फीस के रूप में दिया जा रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रवाह प्राइवेट स्कूलों की ओर बढ़ गया है।

डॉ. रावत ने यह भी जोड़ते हुए कहा, “वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूल पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक शैक्षिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर क्वालीफाइड होते हैं। इस वजह से हमें आरटीई के नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है और हम इसे कैबिनेट में संशोधित करने का प्रस्ताव लाएंगे।”

2011-12 में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में सबसे छोटी कक्षा से आठवीं तक के छात्रों के लिए 25% सीटों पर निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था लागू की गई थी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के छात्रों को शिक्षा के अधिकार का लाभ मिलता है। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ी और आज बहुसंख्यक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस नई शिक्षा योजना के अनुसार, सरकार उत्तराखंड के छात्रों के उच्च शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। यह पहल एक नई दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास है और राज्य के छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।”

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